नयी दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज योगेंद्र यादव के नेतृत्व वाले स्वराज इंडिया की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इस पार्टी के उम्मीदवारों को दिल्ली नगर निगम चुनाव में समान :अलग..अलग की जगह एक ही: चुनाव चिह्न दिए जाने का आग्रह किया गया था ।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि इस एमसीडी चुनाव में उन्हें एक समान चुनाव चिह्न आवंटित करना जारी चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करने के बराबर होगा ।
पीठ ने कहा, ‘‘हम आगामी निगम चुनाव में आवेदक :स्वराज इंडिया: को समान चुनाव चिह्न देने के वास्ते कोई अंतरिम आदेश जारी करने को तैयार नहीं हैं ।’’ इसने यह भी कहा कि अंतरिम आदेश कोई अंतिम मत नहीं है ।
दिल्ली नगर निगम चुनाव आगामी 23 अप्रैल को होने हैं ।इसने कहा कि मामले पर यह विचार किए जाने की आवश्यकता है कि पंजीकृत और गैर मान्यताप्राप्त दल को समान चुनाव चिह्न दिया जाना चाहिए या नहीं ।अदालत मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को करेगी ।
उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश स्वराज इंडिया के अंतरिम आवेदन पर आया जिसमें एमसीडी चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों को समान :एक ही: चुनाव चिह्न दिए जाने का आग्रह किया गया था । चुनाव नामांकन की आज अंतिम तारीख है अदालत ने कहा कि अंतरिम राहत देना समूची चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करने के बराबर होगा ।