नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा है कि लापता केंद्रीय कर्मचारियों के परिजनों को पारिवारिक पेंशन का लाभ बिना देरी के तत्काल प्रदान किया जाएगा।
केंद्रीय कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सोमवार को यहां कहा कि सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के परिजनों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके तहत इस योजना के दायरे में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लापता होने के बाद उनके परिजनों को पारिवारिक पेंशन का लाभ तत्काल दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इससे पहले यह नियम था कि यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी लापता हो जाता है तो उसके परिजनों को 7 वर्ष के बाद या कर्मचारी की मृत्यु की जानकारी मिलने के बाद ही पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल पाता था।
उन्होंने कहा कि नए नियम के लागू होने से आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के परिजनों को विशेष रुप से राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि नए नियम में यह व्यवस्था की गई है कि यदि इस बीच लापता कर्मचारी का पता चल जाता है और वह फिर से काम पर लौट आता है तो उसके परिजनों को दी गई पेंशन राशि को कर्मचारी के वेतन से काट लिया जाएगा।