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लालू यादव को इस मामले में मिली राहत, व्यक्तिगत कोर्ट में नहीं होना होगा पेश

रांची,  झारखंड की राजधानी रांची में केन्द्रीय जांच ब्यूरो  की विशेष अदालत ने आज बहुचर्चित चारा घोटाला के मामले में राष्ट्रीय जनता दल  के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने यादव की व्यक्तिगत पेशी से छूट देने से संबंधित आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें वकील के माध्यम से पेश होने का आदेश दिया।

चारा घोटाला से संबंधित 64 ए 96 में देवघर कोषागार से लाखों रुपए की अवैध निकासी का है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान लालू ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की अपील की थी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया था। हालांकि अब उन्हें अदालत स छूट मिल गई है, जोकि उनके लिए राहत की खबर है।