लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गाजीपुर जिले में विगत माह की गई लेखपालो की भर्ती के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती दी गई है इस मामले में की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सोमवार को करेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दो अलग अलग दिए फैसलो के द्वारा इन भर्तियों को सही करार दिया है लेकिन भर्ती मे असफल अभ्यर्थियो ने अब दोनो जिलो की लेखपाल भर्ती को दो न्यायाधीशों के समक्ष अपील दायर कर चुनौती दी है
मुख्य न्यायाधीश डी बी भोसले एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने स्थाई अधिवक्ता रामानंद पाण्डेय से इन दोनो भर्तियों को लेकर उठाए गए सवालो पर जरूरी जानकारी मांगी है तथा चयनितों में से कुछ को नोटिस जारी कर उनका भी पक्ष जानना चाहा है। असफल अभ्यर्थियो का कहना है कि आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है वाराणसी मे चयनितों की दो बार लिस्ट जारी की गई है। पहली लिस्ट मे चयनितों को दूसरी सूची में गायब कर दिया गया है। आरक्षण के नाम पर सामान्य वर्गो के छात्रो के अधिकारो का हनन किया गया है। उच्च न्यायालय असफल अभ्यर्थियो की अपीलो पर 13 फरवरी को सुनवाई करेगी।