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विमानन कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के खिलाफ वारंट जारी

सम्भल, जिले के उपभोक्ता फोरम के आदेश की अनदेखी करने पर एयरलाइन्स कम्पनी स्पाइस जेट के प्रबन्ध निदेशक के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। वरिष्ठ अधिवा देवेंद्र वाष्र्णेय ने आज यहां बताया कि जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लियाकत अली ने एयरलाइंस कर्मियों की लापरवाही के कारण उड़ान ूटने के मामले में पिले साल 25 अक्तूबर को दिये गये आदेश का पालन नहीं करने पर कल कड़ा रुख अपनाते हुए स्पाइस जेट के प्रबन्ध निदेशक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी। इस बारे में स्पाइस जेट के आला अधिकारियों से बात की कोशिश की गयी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला। मामले के वादी चन्दौसी के सम्भल गेट निवासी नवदीप गुप्ता ने बताया कि उन्होंने पिले साल 20 अप्रैल को स्पाइस जेट एयरलाइन्स कम्पनी से 21 अप्रैल को हैदराबाद से दिल्ली जाने के लिए टिकट खरीदा था।

जब अगले दिन वह अपेक्षित समय पर कंपनी के काउंटर पर बोर्डिंग पास लेने पहुंचे तो उन्हें पास जारी नही किया गया। आरोप है कि ऑनलाइन टिकट की बुकिंग कराने के बावजूद उनसे टिकट की हार्डकॉपी मांगी गई। इस बीच, एयरलाइन्स कर्मचारियों की लापरवाही के चलते उनका विमान ूट गया। उसके बाद गुप्ता ने टिकट के पांच हजार रुपये वापस करने की मांग की लेकिन उन्हें धन वापस नहीं किया गया।

इस पर उन्होंने अधिवा देवेंद्र वाष्र्णेय के माध्यम से जिला फोरम उपभोा संरक्षण सम्भल में स्पाइस जेट एयरलाइन्स कंपनी के विरु वाद दायर कर टिकट की राशि और क्षति पूर्ति की मांग की थी। फोरन ने स्पाइस जेट प्रशासन को पिले साल 25 अक्तूबर को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता को टिकट की राशि पांच हजार रुपये, उस पर नौ फीसदी ब्याज तथा एक हजार रुपये वाद व्यय के तौर पर भुगतान करे लेकिन कम्पनी ने फोरम के आदेश का पालन नहीं किया।