नई दिल्ली, कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित पराप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में बंद अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम् (अन्ना द्रमुक) की महासचिव वी के शशिकला के अनुरोध को विशेष अदालत ने ठुकरा दिया है। अदालत ने जेल में घर का भोजन उपलब्ध कराने के शशिकला के अनुरोध को ठुकरा दिया। वह जेल परिसर में सभी कैदियों के लिए तैयार होने वाला भोजन ही ग्रहण करेंगीं और जेल अधिकारियों की ओर से दिये जाने वाला वस्त्र ही पहनेंगीं। सूत्रों ने बताया कि कैदियों को सुबह छह बजे चाय या काफी, साढ़े सात बजे नाश्ता, अपराह्न 11.30 बजे दोपहर का भोजन और 6.30 बजे रात का भोजन दिया जाता है। शशिकला के समर्थकों के बड़ी संख्या में जेल पहुंचने के मद्देनजर जेल के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है।
शशिकला और दो अन्य को आय के ज्ञात श्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने (डीए) के मामले में निचली अदालत से मिली सजा को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अन्ना द्रमुक नेता ने कल जेल में विशेष अदालत के समक्ष समर्पण कर दिया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तीनों को बरी कर दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चार साल की सजा और 10 करोड़ रुपये जुर्माना देने का भी आदेश दिया था। कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस की दो पलटनों को जेल के पास तैनात किया गया है और जेल की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर घेराबंदी कर जेल की ओर जाने वाले वाहनों पर रोक लगा रखी है। पत्रकारों को भी जेल परिसर की ओर जाने से रोका जा रहा है और उन्हें जेल से 100 मीटर की दूरी पर रोक दिया जा रहा है।