नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता एवं पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार की सीवान की जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित करने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आज बिहार सरकार, केंद्र सरकार और शहाबुद्दीन को नोटिस जारी किये। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव राय की खंडपीठ ने पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन तथा एक अन्य याचिकाकर्ता चंद्र बाबू की याचिका पर सुनवाई करते हुए शहाबुद्दीन को सीवान जेल से तिहाड़ स्थानांतरित करने के लिए नोटिस जारी किये हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी और तब तक बिहार सरकार, केंद्र सरकार तथा शहाबुद्दीन को अपना जवाब दाखिल करना है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि सीवान शहाबुद्दीन का गृह जिला है और अपने आपराधिक रिकॉर्ड के कारण वह मामला प्रभावित कर सकता है तथा चश्मदीदों को डरा सकता है। वह राजदेव के परिवार के सदस्यों को भी धमका सकता है।