नई दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय ने आज जेईई के तहत अब आगे आईआईटी काउंसलिंग व दाखिले पर रोक लगाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि देश का कोई उच्च न्यायालय अब से जेईई-आईआईटी पर किसी याचिका पर विचार नहीं करेगा।
नई दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय ने आज जेईई के तहत अब आगे आईआईटी काउंसलिंग व दाखिले पर रोक लगाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि देश का कोई उच्च न्यायालय अब से जेईई-आईआईटी पर किसी याचिका पर विचार नहीं करेगा।