नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सिनेमाघरों में फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले राष्ट्रगान बजने के दौरान दिव्यांगों को खड़े होने से छूट दिया है। इससे पहले गत 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान-जन गण मन से जुड़े एक अहम अंतरिम आदेश में कहा था कि देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजेगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रगान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा तथा सिनेमाघर में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना होगा। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का समर्थन किया।
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के अनुसार, यह सवाल देश के नागरिकों की देशभक्ति की भावना दिखाने का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का आदर करेंगे तो इससे लोगों के मन में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना जगेगी।