नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में धार्मिक स्थलों को मुआवजे पर बड़ा फैसला दिया. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए मुआवजे को लेकर बनाई गई गुजरात सरकार की योजना पर मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी धार्मिक स्थल के निर्माण या मरम्मत के लिए सरकार करदाता के पैसे को नहीं खर्च कर सकती है।
अगर सरकार मुआवजा देना भी चाहती है तो उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि को उसे भवन मानकर उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने योजना बनाई थी कि क्षतिग्रस्त इमारतों को ज्यादा से ज्यादा 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. सरकार के मुताबिक धार्मिक स्थल या मस्जिद को धर्म के नाम पर नहीं बल्कि इमारत के तौर पर मुआवजा दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2012 के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने गोधरा कांड के बाद राज्य में हुंए दंगों में क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों को लेकर सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने राज्य के सभी 26 जिलों में दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों की लिस्ट बनाने को कहा था।