अब 31 मार्च तक दिल्ली में2000 सीसी से बड़े एसयूवी गाड़ियां का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा दिल्ली से गुजरने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स दोगुना कर दिया गया है। अलग-अलग कमर्शियल गाड़ियों पर अब 1400 और 2600 रुपये ग्रीन टैक्स के तौर पर वसूला जाएगा।दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। इसके साथ ही सभी टैक्सियों को 31 मार्च तक सीएनजी में बदलने के आदेश भी दिये गए हैं। इसके अलावा 2005 से पहले की ट्रकों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए ये कड़े कदम उठाये हैं। बता दें कि शीर्ष अदालत ने राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर काबू पाने के इरादे से 12 अक्टूबर को एक नवंबर से दिल्ली में प्रवेश करने वाले हल्के वाहनों पर सात सौ रूपए और तीन एक्सेल वाहनों पर 1300 रूपए पर्यावरण हर्जाना शुल्क लगाने का आदेश दिया था।यह शुल्क इन वाहनों से वसूल किए जाने वाले टोल टैक्स के अतिरिक्त है। अब दिल्ली में प्रवेश करने वाले हल्के वाहनों को 1400 रूपए और तीन एक्सेल वाहनों को 2600 रूपए पर्यावरण हर्जाना शुल्क देना पड़ेगा।