सीतापुर, उत्तर प्रदेश में सीतापुर की एक अदालत ने अबोध बालिका के साथ छेड़खानी और शारीरिक उत्पीड़न करने के अभियुक्त को दस साल के कठोर कारावास और 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
विशेष न्याधीश पाक्सो ने रिक्शा चालक अन्नू अवस्थी को सात वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी करने के आरोप में यह सजा सुनायी। पीडिता के पिता ने थाने में तहरीर दी थी कि उसकी सात वर्षीया पुत्री को अभियुक्त अन्नू अवस्थी रोजाना रिक्शे पर बैठाकर स्कूल लाया व ले जाया करता था। पांच सितम्बर 2016 को अन्नू पहले अन्य बच्चो को स्कूल से घर छोड़कर बाद में पीड़िता को अपने रिक्शे पर बैठाकर जंगल को ले गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा।
पीड़िता को धमकी दिया कि अगर शोर किया तो मारूंगा और बाद में उसे घर छोड़ आया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत में अभियोजन व बचाव पक्ष द्वारा अपने-अपने पक्ष प्रस्तुत किए गए। जिस पर न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए अभियुक्त अन्नू अवस्थी को भादस की धारा 3बी/4लैगिक आपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम में दस वर्ष का सश्रम कारावास व बीस हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही अर्थदण्ड अदा करने में विफल रहने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश पारित किया गया।