नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार द्वारा गरीबों के लिये शुरू की गयी समाजवादी पेंशन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से आज इंकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की खंडपीठ ने कहा कि यह योजना गरीबों के लिये है और यह एक सुन्दर योजना है।
शीर्ष अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हिन्दू फ्रन्ट फार जस्टिस की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने इस योजना को चुनौती देने वाली याचिका को विचार योग्य नहीं पाया । याचिका में आरोप लगाया गया था कि इस योजना में अल्पसंख्यकों के लिये 25 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है जिसकी संविधान के तहत अनुमति नहीं है।