लखनऊ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने गुरुवार को प्रदेश के गृह विभाग को आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के विभागीय मामलों से सम्बंधित समस्त अभिलेख निशुल्क देने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही और न्यायमूर्ति संजय हरकौली की वेंच ने यह आदेश वादी की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर और राज्य सूचना आयोग के अधिवक्ता शिखर आनंद को सुनने के बाद दिया। डॉ. नूतन ने बताया कि इसके पूर्व में सूचना आयोग ने सूचना देने से मना किये जाने के कारणों को विधिसम्मत नहीं पाते हुए अतिरिक्त अभिलेखों के लिए अतिरिक्त शुल्क देने पर सभी सूचनाएँ देने के आदेश दिए थे। अमिताभ ने सशुल्क सूचना दिए जाने के आदेश को चुनौती दी थी, जिसपर अदालत ने कहा कि चूँकि आयोग के आदेश के बाद भी सूचनाएं निर्धारित समय में नहीं दी गयी हैं, अतः ये सूचनाएं अब निशुल्क प्रदान की जाएं।