आकाशवाणी-दूरदर्शन के जरिए प्रचार की समय सीमा तय

ddनई दिल्ली,  चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर निःशुल्क प्रचार करने के लिए समय निर्धारित किया है। पिछली बार की ही तरह इस बार भी सभी पार्टियों को 45 मिनट का समय दिया गया है। पांचों राज्यों में दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों से इन प्रचार सामग्री को प्रसारित किया जाएगा। यदि दल आदेवन करते हैं तो पिछले चुनावों में उनकी उपलब्धि के आधार पर उन्हें अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है।

प्रसारण के लिए पार्टियों को एक बार में 15 मिनट से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। प्रथम चरण के मतदान के लिए नामांकन के पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से लेकर मतदान से दो दिन पहले तक चुनावी राज्यों में यह प्रसारण किया जा सकेगा। निगम चुनाव आयोग के साथ सलाहकर प्रसार भारती रेडियो और टीवी पर प्रसारण की तिथी ओर समय तय करेगा। पार्टियों को प्रसारण संबंधित सामग्री की अग्रिम प्रति देनी होगी। इन चुनावी राज्यों में प्रसार भारती आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों पर अधिकतम दो पैनल परिचर्चा आयोजित करेगा, जिसमें हर पात्र दल अपना एक प्रतिनिधि मनोनित कर सकता है। इन कार्यक्रमों के संचालकों के नाम चुनाव आयोग तय करेगा।

जिन पार्टियों को समय दिया गया है उसमें राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी , भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तौर पर वहीं महाराष्ट्रवादी गोमांतक, नागा पीपुल्स फ्रंट, प्रगतिशील जनतांत्रिक गठबंधन, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी राज्य पार्टी के तौर पर मान्यता प्रदान कर समय दिया गया है।

 

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