नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की याचिका पर बुधवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को गुरुवार को सुनवाई करने और फैसला देने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति जे बी पादरी की पीठ ने भारत के चुनाव आयोग को रामपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए जारी की गई अपनी अधिसूचना को 11 नवंबर या रामपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के निर्देश तक स्थगित करने का निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने वर्ष 2019 में नफरत फैलाने दोषी आजम खान याचिका पर यह आदेश पारित किया।
सत्र न्यायाधीश ने 3 वर्षों की सजा के दोषी आजम खान को अपील करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। इसी बीच उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त करते हुए क्षेत्र में उपचुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी गई।
श्री आजम खान ने अधिसूचना जारी करने के इस फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।
पूर्व सांसद श्री खान को 2019 में नफरती भाषण देने के एक मामले में 27 अक्टूबर 2022 को दोषी करार देते हुए रामपुर की विशेष अदालत ने तीन सालों की सजा सुनाई थी। अगले दिन 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा सेक्रेटेरिएट ने उन्हें अयोग्य करार देने की घोषणा कर दी थी। श्री खान विधानसभा के सदस्य थे।