नई दिल्ली,पैन कार्ड हमारे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. आयकर रिटर्न भरना हो या फिर बैंक में खाता खुलवाना हो, हर वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती ही है। यहां तक की सरकार ने शॉपिंग के लिए भी पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी दिखाता है। जरा सोचिए अगर इतना जरूरी कार्ड आपकी सिर्फ एक गलती की वजह से रद्दी हो गया तो…? जी हां ऐसा मुमकिन है, अगर आपने 31 मार्च 2019 तक अपने पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो यह जरूरी दस्तावेज हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा।
अगर अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है तो आपको काफी परेशानी हो सकती है. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. साथ ही, PAN कार्ड इनवैलिड हो जाएगा.