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आपका पैन कार्ड हो जाएगा बेकार,अगर आपने नहीं किया ये काम….

नई दिल्ली,पैन कार्ड हमारे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. आयकर रिटर्न भरना हो या फिर बैंक में खाता खुलवाना हो, हर वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती ही है। यहां तक की सरकार ने शॉपिंग के लिए भी पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी दिखाता है। जरा सोचिए अगर इतना जरूरी कार्ड आपकी सिर्फ एक गलती की वजह से रद्दी हो गया तो…? जी हां ऐसा मुमकिन है, अगर आपने 31 मार्च 2019 तक अपने पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो यह जरूरी दस्तावेज हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा।

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अगर अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है तो आपको काफी परेशानी हो सकती है. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. साथ ही, PAN कार्ड इनवैलिड हो जाएगा.

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सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए.

  •  आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.

  • वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ‘लिंक आधार’, यहां पर क्लिक करें.

  • लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं.

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  •  प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें.

  •  यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें.

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  • जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा.

  • दूसरा तरीका यह है कि आप मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं. आपको एसएमएस के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा.

  •  इनक‍म टैक्‍स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.

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