नई दिल्ली , अयोग्य घोषित किए गए बीस आप विधायकों के मामले पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की. इस सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को बड़ी राहत दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि सोमवार को होने वाली अगली सुनवाई तक उपचुनाव के बारे में कोई ऐलान न किया जाए. दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका आम आदमी पार्टी ने ही दायर की थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग समेत मामले से जुड़े सभी पक्षों से अपना पक्ष रखने को भी कहा है.
आम आदमी पार्टी के बीस विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश चुनाव आयोग ने की थी. इसपर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मुहर लगाई थी. दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को करेगा. आप पार्टी ने अपने 20 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था. इसके खिलाफ आवाज उठने लगीं और कहा गया कि यह ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ यानी लाभ के पद का मामला है.
लाभ के पद के तहत मंत्रियों जैसी कुछ सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन कोई विधायक ऐसे किसी पद पर नहीं रह सकता. विवाद के बाद दिल्ली सरकार ने नियमों में बदलाव करने वाला बिल दिल्ली विधानसभा में पास करवा लिया था, लेकिन उसे एलजी से मंजूरी नहीं मिली थी.