गुवाहाटी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध टिप्पणी से संबंधित मानहानि के मामले में आज गुवाहाटी की एक अदालत में पेश हुए जहां उनकी जमानत मंजूर हो गई। कामरूप की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गांधी के यहां पेश होने का समन जारी किया था। अदालत ने 50 हजार रूपए के मुचलके पर उनकी जमानत मंजूर की और इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख पांच नवम्बर तय की। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर अदालत में प्रवेश किया और लगभग 30 मिनट तक मामले पर सुनवाई हुई।
अदालत से बाहर आकर गांधी ने कहा कि देश के वंचित तबकों के लिए किये जा रहे उनके काम को पटरी से उतारने के लिए इस तरह के मामले दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने कहा, उनके खिलाफ चाहे जितने मुकदमे दर्ज करा दिए जाएं, वह पीछे नहीं हटेंगे और अपने मिशन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। अदालत परिसर के बाहर एकत्र पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत केन्द्र सरकार जनविरोधी है और असम के लोग भी इसका सामना कर रहे हैं जहां सिर्फ कुछ लोगों को ही इसका फायदा मिल रहा है। गांधी इसके बाद राजीव भवन में आयोजित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक के लिए रवाना हो गए। गौरतलब है कि यहां की अदालत ने गांधी को संघ पर की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दर्ज मुकदमे को लेकर समन जारी किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि संघ कार्यकर्ताओं ने गत वर्ष दिसम्बर में एक पदयात्रा के दौरान उन्हें वैष्णव मठ में बारपेटा सातरा में प्रवेश करने से रोका था।