जोधपुर, आसाराम की मुश्किलें और बढ़ गयी हैं। अपनी अंतरिम जमानत याचिका के समर्थन में जाली दस्तावेज पेश करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर आसाराम के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। फर्जी रिपोर्ट का कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर और न्यायमूर्ति एनवी रामन्ना की उच्चतम न्यायालय की पीठ ने 30 जनवरी को आसाराम पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया था।
जाली दस्तावेजों के आधार पर जमानत पाने के वास्ते अदालत को गुमराह करने के लिए पुलिस को उसके खिलाफ नया मामला दर्ज करने का भी निर्देश दिया था। रतनंदा थाना प्रभारी रमेश शर्मा ने रविवार को बताया, अदालत में जाली दस्तावेज जमा करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर आसाराम और अन्य के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। अपने गुरुकुल में एक किशोरी का कथित यौन उत्पीड़न करने के लिए आसाराम अगस्त 2013 से यहां की जेल में बंद है।