इलाहाबाद, संगम तट पर आयोजित होने वाले माघ मेला क्षेत्र को प्रदूषणमुक्त रखने के लिए पालीथिनए पाउच एवं गुटका आदि का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है।
माघ मेला प्रभारी अधिकारी आशीष मिश्रा ने बताया कि माघ मेला क्षेत्र को प्रदूषणमुक्त रखने की दृष्टि से दायर एक जनहित याचिका में उच्च न्यायालय ने मेला क्षेत्र में पाॅलीथीनए प्लास्टिक की थैलियांए पाउच एवं गुटका आदि का उपयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित कर दिया है। प्रदेश में पर्यावरण की दृष्टि से प्लास्टिक के उत्पादन एवं उपयोग को पूर्णतया प्रतिबन्ध किया गया है।
श्री मिश्र ने बताया कि माघ मेला 2016-17 क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं के व्यावस्थापकए कार्यदायी विभाग एवं व्यावसायियों को मेला क्षेत्र में प्लास्टिक एवं प्लास्टिक से बनी थैलियोंए पाउच एवं गुटका आदि के उपयोग एवं बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबन्धित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी संस्था के संस्थापकए कार्यदायी विभाग एवं व्यवसायी मेला क्षेत्र में प्रतिबन्धित वस्तुओं के उपयोग एवं विक्रय करते हुए पाये जाते हैं तो उन्हें मेला क्षेत्र में शिविर स्थापना के लिए भूमि एवं सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा और उनके द्वारा विक्रय की जा रही सामग्रियों को जब्त कर लिया जायेगा।