देहरादून, उत्तराखण्ड में अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाने में जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पंजीकृत कराने के बजाय, घर बैठे ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेगा। इस सम्बंध में गुरुवार को राज्यपाल की संस्तुति के बाद शासन ने अधिसूचना निर्गत कर दी।
अपर मुख्य सचिव (गृह) राधा रतूड़ी द्वारा इसे निर्गत किया गया है। अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खण्ड (घ) सहपठित उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 (अधिनियम संख्या-01. वर्ष 2008) की धारा सात की उपधारा (एक) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अन्तर्गत गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) योजना के अन्तर्गत साइबर अपराध पुलिस थाना, देहरादून को ई-थाना अधिकृत करते हुए राज्य की अधिकारिता के अधीन समस्त जिलों में सामग्री, अभिलेखों की गुमशुदगी एवं वाहन चोरी के प्रकरणों में ई-एफआईआर पंजीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
इस अधिसूचना के बाद, देहरादून स्थित साइबर थाने को राज्य के सभी जनपदों के विशेषकर, चोरी के मामले ऑनलाइन दर्ज किये जा सकेंगे।