उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के 32,679 पदों पर आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट

लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी पुलिस एवं जेल विभाग की सीधी भर्ती में आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने की घोषणा की गई है। यह छूट कुल 32,679 पदों पर लागू होगी। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
सरकार के इस निर्णय से आरक्षी (नागरिक पुलिस), पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस तथा जेल वार्डर (पुरुष व महिला) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में यह छूट एक बार के लिए प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह फैसला अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक योग्य युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आयु सीमा में छूट की मांग उठाई गई थी।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उप्र पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के तहत 31 दिसंबर 2025 को जारी विज्ञप्ति के क्रम में शासनादेश संख्या 1/1194447/6-1001(008)24/23, दिनांक 05 जनवरी 2026 के माध्यम से यह निर्णय लिया गया है। यह छूट उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के तहत प्रदान की गई है।
देवरिया सदर से विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने भी उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पीएसी, जेल वार्डर एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित भर्तियों में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग की थी। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया था। डॉ. त्रिपाठी ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र को साझा करते हुए इस मांग की जानकारी दी थी। सरकार के ताजा फैसले के बाद प्रदेश भर के अभ्यर्थियों में उत्साह देखा जा रहा है





