उन्नाव पीड़िता के पिता की मौत के मामले में कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका खारिज

नयी दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव सामूहिक बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मृत्यु के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को बताया कि कुलदीप सिंह सेंगर एवं अन्य को निचली अदालत ने इस मामले में चार मार्च 2020 को दोषी ठहराया था । अदालत ने सेंगर को 10 वर्ष का कठोर कारावास, जुर्माना और मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की सजा सुनाई थी।

कुलदीप सिंह सेंगर ने निचली अदालत के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि जब तक इस आदेश के खिलाफ उसकी अपील लंबित है तब तक सजा को निलंबित किया जाना चाहिए। सीबीआई ने अपीलकर्ता की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उच्च न्यायालय ने कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा दायर सजा निलंबन की याचिका को खारिज कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि नाबालिग लड़की से बलात्कार से संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को जमानत देने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया था।

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