उप्र में आज से शुरू होगी ‘बिजली बिल राहत योजना’, उपभोक्ताओं को मिलेगा ब्याज माफी व छूट

लखनऊ,  उत्तर प्रदेश में 1 दिसम्बर से ‘बिजली बिल राहत योजना’ लागू होने जा रही है। यह योजना घरेलू ( अधिकतम 2 किलोवाट) और वाणिज्यिक (अधिकतम 1 किलोवाट) उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना में पहली बार उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज/ब्याज माफी के साथ मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है।

योजना के तहत बकाया बिजली बिल आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा होगी। बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों में भी मुकदमों और एफआईआर के निस्तारण का मार्ग खुल जाएगा। उपभोक्ता जितनी जल्दी पंजीकरण और भुगतान करेंगे, उन्हें उतना अधिक लाभ मिलेगा। बढ़े हुए बिलों को सिस्टम द्वारा औसत खपत के अनुसार स्वतः कम करने की सुविधा भी दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक उपभोक्ता से व्यक्तिगत रूप से संपर्क सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि “यह योजना नेवर पेड, लॉन्ग अनपेड और बिजली चोरी मामलों के समाधान के लिए अत्यंत लाभकारी है। पहली बार सरचार्ज पूरी तरह माफ है और मूलधन में भी बड़ा लाभ मिल रहा है। इसलिए हर उपभोक्ता को योजना के लिए प्रेरित किया जाए।”

डॉ. गोयल ने निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को फोन कॉल, व्यक्तिगत मुलाकात, और मुनादी के माध्यम से बताया जाए। हर पात्र उपभोक्ता तक नोटिस, योजना-पम्पलेट और बकाया विवरण के तीन दस्तावेज पहुंचाए जाएं। माइक्रो प्लान बनाकर कर्मचारी एवं फिनटेक एजेंसियों को घर-घर संपर्क हेतु लगाया जाए। वही जिन क्षेत्रों या गांवों में बकायेदारों की संख्या अधिक है, वहां विशेष कैंप लगाया जाए और पूरे गांव को कवर किया जाए। बिजली चोरी मामलों में लोगों को बताया जाए कि यह योजना मुकदमे व एफआईआर समाप्त करने में मददगार है।

योजना में शामिल होने के लिए उपभोक्ता www.uppcl.org पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं या सम्बंधित खंड/उपखंड कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण 2000 रुपये जमा करना होगा।योजना के अंतर्गत बिजली विवादों और विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का भी पंजीकरण कराकर समाधान कराया जा सकेगा। साथ ही कार्मिकों और कलेक्शन एजेंसियों के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है।

Related Articles

Back to top button