नयी दिल्ली, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर अपना प्रतिबंध आज वापस ले लिया और राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश को अनुमति देते हुए प्राधिकारों से उनकी आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। अधिकरण ने दिल्ली- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक गतिविधियों पर अपना प्रतिबंध वापस लेने से मना कर दिया है।
अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने कहा, ‘‘उद्योग, कचरा और पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन के संबंध में सभी निर्देश लागू रहेंगे।’’ अधिकरण ने पड़ोसी राज्यों- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को दो हफ्ते के भीतर प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर अपनी कार्य योजना सौंपने को कहा है।
पीठ ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी दे दी लेकिन कहा है कि धूल से प्रदूषण नहीं होना चाहिए। कार्यवाही दिन में सवा ग्यारह बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन न्यायमूर्ति दलिप सिंह की सेवानिवृत्ति का हवाला देते हुए पीठ ने खुद ही साढ़े दस बजे सुनवाई शुरू की और निर्देश जारी किए। पीठ ने कहा कि सम-विषम योजना पर वह दिल्ली सरकार की दूसरी याचिका पर आज सुनवाई करेगी।