नयी दिल्ली , नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि दक्षिण दिल्ली में कालोनियों के विकास के क्रम में वह चार जुलाई तक किसी पेड़ की कटाई नहीं करेगा।
न्यायमूर्ति विनोद गोयल और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की अवकाशकालीन पीठ ने जब कहा कि वह पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक लगा देंगी तो नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड (एनबीसीसी) ने चार जुलाई तक पेड़ नहीं काटने का उसे आश्वासन दिया।
उच्च न्यायालय ने दक्षिण दिल्ली की छह कालोनियों के पुन : विकास के क्रम में एनबीसीसी और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पेड़ों की कटाई के लिये केन्द्र से मिली मंजूरी को स्थगित रखने से 22 जून को इनकार कर दिया था।
हड्डियों के एक सर्जन डा कौशल मिश्र ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका में कहा था कि इस क्रम में 16,500 से ज्यादा पेड़ों को काटना पड़ेगा। याचिका में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा परियोजना के लिये दी गयी पर्यावरण मंजूरी और कार्य शर्तो को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है , जिन कालोनियों में पेड़ों की कटाई होगी वे हैं सरोजनी नगर , नौरोजी नगर , नेताजी नगर , त्यागराज नगर , मोहम्मदपुर और कस्तुरबा नगर।