नई दिल्ली, केंद्र सरकार के देशभर में टैक्सी ऑपरेटरों को संचालित करने के नए निर्देश से ओला, उबर जैसी कंपनियों को बड़े पैमाने पर सर्ज प्राइसिंग की अनुमति मिलेगी। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, नए निर्देश के अनुसार टैक्सी ऐग्रिगेटर कंपनियां दिन में मांग बढ़ने पर अपने न्यूनतम किराये में तिगुनी और मध्य रात्रि से सुबह 5 बजे के बीच चार गुना तक किराया वसूल सकती हैं। इन कंपनियों को अभी अपने न्यूनतम किराये का प्रस्ताव भेजकर राज्य परिवहन विभागों से पास कराना होगा।
इन निर्देशों के अनुसार जरूरी शुल्क अदा करके तथा ऑनलाइन अनुमति मिलने के बाद निजी वाहनों को भी टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (एआईटीपी) वाली कैब्स को भी ऐग्रिगेटर्स के अधीन संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस तरह के वाहनों को बीपीओ, आईटी कंपनियों, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लंबी अवधि के लिए किराए पर लिया जा सकेगा। कीमतों के दिशा-निर्देश सिर्फ उन्हीं वाहनों के लिए होंगे, जिनकी लंबाई सिर्फ 4 मीटर तक है और ऐसे वाहनों को इकॉनमी टैक्सी की श्रेणी में रखा जाएगा। सभी टैक्सियों को ईंधन और दूसरी नियामकीय शर्तों को पूरा करना होगा।