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कठुआ गैंगरेप मामले की अगली सुनवाई 22 मई को…..

कठुआ ,  यहां की एक अदालत ने कठुआ में आठ वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी किशोर के मामले में सुनवाई की तारीख 22 मई निर्धारित की है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  ए एस लांगेह ने सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख तय की।  इससे पूर्व 25 अप्रैल को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किशोर अदालत में पेश हुआ । सीजेएम लंगेह ने किशोर से पूछा कि क्या उसे अपराध शाखा से आरोप पत्र की कॉपी मिल गयी है जिस पर उसने सकारात्मक जवाब दिया।  सीजेएम की अदालत ने आरोपी किशोर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

अपराध शाखा ने हत्या और बलात्कार मामले में कथित रूप से शामिल रहने को लेकर किशोर और सात अन्य के खिलाफ अपना आरोप पत्र दाखिल किया जिसके तुरंत बाद आरोपी के वकील ने उसकी जमानत के लिए अदालत का रूख किया। किशोर आरोपी ने अपनी उम्र के आधार पर जमानत देने की मांग की है।  उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई चंडीगढ़ में करने और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की याचिकाकर्ताओं की मांग सहित कठुआ सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की आज सुनवाई कर सकता है।

अपराध शाखा के आरोप पत्र के मुताबिक अपराध में किशोर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आरोपी को बचाने के लिए मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट करने के आरोपों के कारण एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया गया था। लापता होने के एक सप्ताह बाद किशोरी का शव 17 जनवरी को एक जंगल से बरामद किया गया था।  जम्मू कश्मीर सरकार ने अपराध शाखा को मामला सौंप दिया था जिसने बलात्कार सह हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की थी।  इसके बाद अपराध शाखा ने मामले में दो अलग – अलग आरोप पत्र दाखिल किये थे। एक नौ अप्रैल को सात वयस्कों के खिलाफ और दूसरा 10 अप्रैल को किशोर के खिलाफ।