कालाधन की घोषणा करने वाले, अब 30 अप्रैल तक पैसा जमा करा सकेंगे

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना के तहत अपनी अघोषित आय की घोषणा करने वालों को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 अप्रैल तक राशि जमा करने की अनुमति प्रदान की है, बशर्ते वे 31 मार्च तक इसकी घोषणा कर चुके हों और कर व जुर्माना जमा करा चुके हों। इस योजना में चार साल तक कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

बीएसएफ से बर्खास्त तेजबहादुर यादव ने कहा- हाईकोर्ट में करुंगा अपील

रिजर्व बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह विस्तार बैंकों को भी दिया गया है ताकि वे रिजर्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली पर 30 अप्रैल तक ब्यौरे को अपलोड कर सकें। उल्लेखनीय है कि सरकार ने इस योजना की शुरूआत 17 दिसंबर 2016 को की थी। अपने कालेधन की घोषणा करने के अंतिम अवसर के तौर पर शुरू की गई इस योजना की अंतिम तिथि 31 मार्च थी।

ट्रेनिंग के बाद, यूपी पुलिस के 19 डिप्टी एसपी को मिली नई तैनाती, देखिये पूरी सूची

इसके तहत जुर्माना और कर अदा करने के बाद पाक साफ निकला जा सकता है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जमा करने और अपलोड करने की तिथि को 30 अप्रैल से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने एक अलग अधिसूचना में कहा है कि जिन मामलों में कर, अधिभार और दंड की राशि को 31 मार्च 2017 तक प्राप्त किया जा चुका है, उनमें बांड लेजर खाता खोलने की प्रभावी तिथि वह मानी जाएगी जिस दिन रिजर्व बैंक को अधिकृत बैंक से वह जमा प्राप्त होगी।

जवान तेज बहादुर यादव की बर्खास्तगी के विरोध मे, यादव सेना करेगी आमरण अनशन

 

Related Articles

Back to top button