नई दिल्ली, कावेरी जल विवाद मामले में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2016 के आदेश के मुताबिक छह टीएमसी फीट पानी नहीं दिया है। आपको बता दें कि 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश में संशोधन करने की याचिका खारिज कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कर्नाटक तमिलनाडु को छह हजार क्यूसेक पानी दे। कर्नाटक की दलील थी कि ये आदेश पिछले साल बीस से तीस सितंबर तक के लिए था जो समय अब खत्म हो गया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में संशोधन करे।