प्रयागराज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुम्भ मेला में स्नानघाटों पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है । अदालत ने कहा है कि प्रिंट या दृश्य मीडिया द्वारा आदेश की अवहेलना करने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
न्यायालय ने कहा है कि अधिनियमए नियम एवं न्यायालय के आदेश से घाट से सौ मीटर के क्षेत्र में फोटोग्राफी प्रतिबंधित की गयी है।
इसके बावजूद अखबारों में स्नान करती महिलाओं के फोटोग्राफ छापे जा रहे हैं। इलेक्ट्रानिक मीडिया भी दिखा रही है। न्यायालय ने कुम्भ मेलाधिकारी को मीडिया को अदालत के आदेश की जानकारी देकर अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई की पांच अप्रैल नियत करते हुए मेलाधिकारी से याचिका पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीण्केण्एसण्बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने अधिवक्ता असीम कुमार की याचिका पर यह आदेश दिया गया है।
न्यायालय ने एक अखबार में नहाती युवती की फोटो छपी होने पर कहा कि सभी अखबारों में ऐसे फोटोेग्राफ छप रहे हैं। मीडिया विजुवल दिखा रहा है। न्यायालय ने अखबार को अधिवक्ता कार्तिकय शरण से कहा कि वह कोर्ट के आदेश की सूचना मेलाधिकारी को फोन से देकर अनुपालन कराने को कहे। इससे पहले भी उच्च न्यायालय ने स्नानघाट से सौ मीटर एरिया में फोटो खींचने पर रोक लगायी है। उत्तर प्रदेश मेला प्राधिकरण अधिनियम में भी घाट पर फोटोग्राफी लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। न्यायालय ने मीडिया को स्नानघाटों की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने पर रोक का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। याचिका में स्नानघाटों पर फोटोग्राफी पर रोक के आदेश का कुम्भ मेले में पालन कराने की मांग की गयी है।