औरैया, उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान रोकथाम एवं बचाव के दौरान कार्यरत एक मुख्य आरक्षी की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को 50 लाख रूपए की अनुग्रह राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश के राज्यपाल ने जिलाधिकारी औरैया को नामित किया है।
उत्तर प्रदेश शासन के सचिव रणवीर प्रसाद द्वारा जिलाधिकारी औरैया को जारी पत्र में कहा है कि शासनादेश के अनुसार कोविड-19 की रोकथाम एवं उसके बचाव हेतु कार्यरत मुख्य आरक्षी हरिनारायण रस्तोगी निवासी भरावन अतरौली हरदोई, हाल निवास 355/102 आलमनार राजाजीपुरम लखनऊ की ड्यूटी के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से हुई मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में रूपया 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन जिलाधिकाारी औरया के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
पत्र में कहा गया है कि जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में उपयोग हो अन्य मद में कदापि उपयोग न हो। स्वीकृति धनराशि सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।