नयी दिल्ली, सरकार ने क्वाड्रीसाइकिल को एक गैर.परिवहन वाहन के रूप में शामिल करने की अधिसूचना जारी की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि मोटर वाहन कानून 1988 के अंतर्गत इन वाहनों को गैर परिवहन वाहनों शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी की है।
क्वाड्रीसाइकिल एक ऐसा वाहन हैए जिसका आकार थ्री.व्हीलर जैसा हैए लेकिन इसमें चार टायर हैं और कार की तरह पूरी तरह ढका हुआ है। इसमें थ्री.व्हीलर जैसा इंजन लगा हुआ है। कानून के अनुसार क्वाड्रीसाईकिल को सिर्फ परिवहन के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थीए लेकिन अब इसे गैर.परिवहन के लिए इस्तेमाल करने योग्य बना दिया गया है। यह परिवहन का सस्ता और सुरक्षित जरिया है।