नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की तरफ से आर्थिक तौर पर पिछड़ों को सरकारी शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले को खारिज करने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते लगाकर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा है कि वह अगले आदेश तक वह ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत कोई भी नया दाखिला ना करें।
गुजरात सरकार ने आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए 1 मई को अध्यादेश जारी किया था। लेकिन, उसे गुजरात हाईकोर्ट ने 4 अगस्त को निरस्त कर दिया था। गुजरात हाईकोर्ट ने आरक्षण को अनुचित और असंवैधानिक करार दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि आर्थिक तौर पर सामान्य श्रेणी के छात्रों को 10 फीसदी आरक्षण देने के बाद आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के मुताबिक 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।