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गर्भावस्था पर एसबीआई का नया नियम महिला विरोधी: डीवाईएफआई

तिरुवनंतपुरम, भारतीय स्टेट बैंक ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक नया नियम जारी किया है, जिसे महिलाओं के खिलाफ बताया जा रहा है। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) ने शनिवार को इसे ‘महिला-विरोधी’ करार दिया है।

डीवाईएफआई के राज्य सचिवालय ने यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति ने कहा,“एसबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार, नई भर्ती में तीन महीने से अधिक गर्भवती महिलाओं को अस्थायी तौर पर ‘अनफिट’ माना जायेगा। स्टेट बैंक का यह फैसला असंवैधानिक है।”

विज्ञप्ति में कहा गया, गर्भवती महिलाओं की भर्ती से संबंधित एसबीआई के नए दिशा-निर्देश बिना शर्त के, गैर-लोकतांत्रिक है और इसे एक सुसंस्कृत समाज में उचित ठहराया नहीं जा सकता है।

फेडरेशन ने लोगों से एसबीआई के दिशा-निर्देशों का विरोध करने का भी आह्वान किया है जो समाज में महिलाओं के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं।