नई दिल्ली, गुजरात चुनावों के दौरान वीवीपीएटी मशीन द्वारा निकलनेवाली पर्ची की गिनती अनिवार्य करने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
पिछले 10 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वो सभी पक्षकारों को याचिका की प्रति उपलब्ध कराएं। याचिका गुजरात जनहित मंच ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि रिटर्निंग अफसर विवाद के समय ही पर्ची की गिनती करते हैं लेकिन सु्प्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के मुताबिक इसकी गिनती अनिवार्य है।