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चारा घोटाला के एक मामले में लालू यादव को नहीं मिली जमानत

रांची, बहुचर्चित चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आज जमानत नहीं मिल सकी।

झारखंड उच्च न्यायलय के न्यायाधीश अपरेश सिंह की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अप्रैल की तिथि अगली सुनवाई के लिए तय की है। वहीं, निचली अदालत से मामले की जानकारी मांगी गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो को मामले में कोई भी जवाब देने के लिए एक अप्रैल तक का वक्त दिया गया है। जांच एजेंसी को भी इस दौरान नोटिस जारी किया गया।

उल्लेखनीय है कि 21 फरवरी को श्री यादव को ब्यूरो की विशेष अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में पांच साल की सजा सुनायी थी। मामले में अदालत ने 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। श्री यादव ने इस लेकर जमानत याचिका दायर की थी। डोरंडा कोषागार मामले में 135 करोड़ रुपये अवैध निकासी मामले में सजा दी गयी है। इससे पहले श्री यादव को चारा घोटाले के अन्य मामलों में सजा मिल चुकी है।