रांची, चारा घोटाले में चाईबासा कोषागार से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी के मामले में दोषी पाए जाने के बाद जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई।
हालांकि, चारा घोटाले के ही एक अन्य मामले में भी दोषी करार दिए गए चक्रवर्ती अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि इस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है। झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अवधेश कुमार सिंह की पीठ ने आज राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को चाईबासा कोषागार से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी के मामले में जमानत दे दी।
चक्रवर्ती को इस मामले में जमानत देने का मुख्य आधार यह था कि उन्होंने सुनाई गई सजा की आधी से अधिक अवधि जेल में पूरी कर ली है।चक्रवर्ती फिलहाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि चारा घोटाले के एक अन्य मामले में वह सजायाफ्ता हैं और दूसरे मामले में अभी उनकी जमानत याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है।