हिसार, हरियाणा के हिसार जिले की एक अदालत ने कन्या गुरूकुल की एक छात्रा से से अश्लील हरकतें करने के आरोप में गुरूकुल के संचालक को कल दोषी करार देते हुए सात वर्ष कैद और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़ित छात्रा ने सितंबर 2018 में हांसी महिला पुलिस थाना को शिकायत दी थी कि गुरूकुल संचालक कृष्णानंद ने उसके साथ अश्लील हरकतें की और किसी को बताने पर फेल करने व जान से मारने की भी धमकी दी। छात्रा ने शिकायत में बताया था कि उसने और उसकी सहेली ने इसके बारे में गुरूकुल की प्रिंसिपल को भी बताया थाए लेकिन प्रिंसिपल ने कोई कार्रवाई न करते हुए उसे कृष्णानंद की इस हरकत के बारे में किसी को भी बताने पर गुरूकुल से निकालने की धमकी दी थी।
जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरूकुल संचालक कृष्णानंद को दोषी करार देते हुए धारा 35ए के तहत तीन वर्ष कैद और पांच हजार रूपए जुर्माना सुनाया तथा पोक्सो के तहत सात वर्ष कैद और पांच हजार रूपए जुर्माना सुनाया। दोनों सजाएं साथ चलेंगी। दोनों धाराओं में जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो-दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।