नई दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्नन की चिकित्सा जांच के आदेश दिए। उनकी जांच चार मई को होगी और इसकी रिपोर्ट आठ मई को सौंपी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता में सात न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति कर्नन की चिकित्सा जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड के गठन का निर्देश दिया।