नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह जल्लीकट्टू से संबंधित सभी मामलों पर 31 जनवरी को सुनवायी करेगा। न्यायालय ने यह फैसला केन्द्र सरकार की उस याचिका के बाद लिया जिसमें उसने तमिलनाडु में सांडों की लड़ाई के इस वार्षिक खेल को अनुमति देने वाली छह जनवरी की अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली एक पीठ ने जल्लीकट्टू से संबंधित सभी अर्जियों को दायर करने की अनुमति दी और कहा कि इस मामले पर मंगलवार को सुनवायी होगी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पीठ के समक्ष कहा कि केन्द्र ने जनवरी 2016 की अधिसूचना वापस लेने की मांग करते हुये एक याचिका दायर की है। न्यायाधीश मिश्रा ने कहा कि इस मामले पर सुनवायी करने और फैसला सुरक्षित रखने वाली उपयुक्त पीठ इन मामलों पर सुनवायी करेगी। शीर्ष न्यायालय ने इससे पहले कहा था कि वह इस मामले पर 30 जनवरी को सुनवायी करेगा।