जानिए कब की जायेगी राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति

लखनऊ,  इलहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ को राज्य सरकार की ओर से आशवासन दिया गया कि एक माह में राज्य सूचना आयुक्तों के पद भर दिए जाएंगे । इसपर अदालत ने इस मामले की सुनवाई एक माह बाद नियत की है ।

न्यायमूर्ति डी के अरोरा और न्यायमूर्ति एन के जौहरी की खंडपीठ ने नूतन ठाकुर की ओर से दायर याचिका पर दिए है । याचिका में कहा गया कि पिछले 6 जनवरी को राज्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल पूरा हो गया था । कहा कि तबसे यह पद खाली पड़े है । आरोप लगाया गया कि इस समय केवल मुख्य सूचना आयुक्त कार्यरत है बाकी के पद खाली पड़े है ।

सुनवाई के समय राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि स्क्रीनिग समिति द्वारा नाम चयनित कर भेज दिया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री के आधीन राज्य नियुक्ति समिति द्वारा बैठक कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा । कहा कि एक माह में नियुक्ति कर दी जाएगी ।

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