सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा ग्रामीण बेरोजगारों का शहरी क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत बेरोजगारो को दस लाख का ऋण दिया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक की धनराशि का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सोमप्रकाश ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना पांच वर्ष तक लागू रहेगी। योजनान्तर्गत लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से कम व 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, उद्यमियों का चयन सरकार द्वारा गठित समिति करेगी।
सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को चार प्रतिशत ब्याज बैकों को देना होगा। आराक्षित वर्ग के लाभार्थियों को ब्याज मुक्त रखा गया है। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग की महिलाएं भी इस योजना का लाभ पा सकती है।
उद्यमियों के प्रोजेक्ट लागत में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 10 प्रतिशत तथा अन्य सभी वर्ग के उद्यमियों को प्रोजेक्ट लागत का पांच प्रतिशत स्वयं वहन करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे बेरोजगारों को जो तकनीकी ज्ञान रखते हो तथा बेरोजगार पंजीकृत हो, को योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दी जायेंगी।