जानिये चुनाव आयोग ने क्यों कहा- रिजर्व बैंक को स्थिति की गंभीरता का आभास नहीं

rbiनई दिल्ली, नोटबंदी के बाद नकदी निकालने की साप्ताहिक सीमा को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए बढ़ाने के चुनाव आयोग के अनुरोध को भारतीय रिजर्व बैंक  द्वारा खारिज करने के बाद आयोग की तीखी प्रतिक्रिया आई है।

आयोग ने बुधवार को आरबीआई से उम्मीदवारों की नकदी निकासी की साप्ताहिक सीमा 24,000 रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का अनुरोध किया था। आयोग का कहना था कि नोटबंदी के बाद लागू सीमा से उम्मीदवारों को अपने प्रचार का खर्च निकालने में कठिनाई होगी। लेकिन आरबीआई का कहना है कि इस स्तर पर सीमा बढ़ाना संभव नहीं है। नाराज दिख रहे आयोग ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को पत्र लिखकर इस मुद्दे से निपटने के तरीके पर गंभीर चिंता प्रकट की है।

चुनाव आयोग ने कहा, ऐसा लगता है कि आरबीआई को स्थिति की गंभीरता का आभास नहीं है। यह बात दोहराई जाती है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करना आयोग का संवैधानिक अधिकार है और उचित तरीके से चुनाव कराने के लिए जरूरी है कि आयोग के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए। आयोग ने आरबीआई से प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। माना जा रहा है कि अगर आरबीआई ने इसपर जल्दी ही कोई फैसला नहीं लिया तो आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग कर आरबीआई को उम्मीदवारों के लिए नकदी निकासी सीमा बढ़ाने का निर्देश दे सकता है।

चुनाव आयोग द्वारा आरबीआई को भेजे गए पत्र पर देश के इस सर्वोच्च बैंक की प्रतिक्रिया पर सरकार के अंदर में चिंता देखने को मिली। सरकार के एक धड़े में यह आम राय थी कि आरबीआई को आयोग के आग्रह पर परिपक्व रुख अपनाना चाहिए था। आयोग ने कैबिनेट सचिव को शनिवार को इस तरह के आग्रह को प्राथमिकता के आधार पर क्लियर करने को कहा था। आयोग ने कैबिनेट सचिव से अपने निर्देशों के लिए आवश्यक आदेश जारी करने को कहा है। ताकि आयोग के आदेशों का समय पर और सख्ती से पालन हो सके। आयोग ने बुधवार को आरबीआई से कहा था कि नोटबंदी के बाद लागू नकदी निकालने की सीमा की वजह से उम्मीदवारों को हो रही परेशानियों से वह वाकिफ है। आयोग ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी प्रमाणपत्र जारी करेंगे कि कौन व्यक्ति चुनाव मैदान में है और उसे चुनावी खर्च के लिए विशेष रूप से खोले गये बैंक खाते से प्रति सप्ताह दो लाख रुपये निकालने की अनुमति दी जाए। चुनाव आयोग ने कहा कि 11 मार्च को मतगणना की तारीख तक यह सुविधा दी जानी चाहिए।

आयोग ने कहा था कि 24,000 रुपये की साप्ताहिक नकदी निकासी सीमा के साथ एक उम्मीदवार चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक अधिकतम 96,000 रुपये नकदी निकाल सकेगा। आयोग ने रिजर्व बैंक से कहा कि कानून के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी चुनाव प्रचार में 28-28 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। गोवा और मणिपुर में यह सीमा 20-20 लाख रुपये है। चुनाव आयोग ने कहा कि चेक से भुगतान करने के बावजूद उम्मीदवारों को छोटे मोटे खर्चों के लिए नकदी चाहिए होगी। ग्रामीण इलाकों में नोटबंदी का बड़ा असर है जहां बैंकिंग सुविधाएं बहुत कम हैं।

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