नयी दिल्ली, दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चुनाव लिए मतदान 22 अप्रैल को इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से ही कराया जायेगा और मतगणना 25 अप्रैल होगी। जानिये, दिल्ली नगर निगम चुनाव की कुछ खास बातें-
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव ईवीएम की बजाय मत पत्रों के जरिए कराने के लिए पत्र लिखा है। लेकिन दिल्ली राज्य के चुनाव आयुक्त एस के श्रीवास्तव ने आज यहां संवाददाताओं को बताया कि यह पत्र आज ही मिला है और आयोग ने इस संबंध में अपनी राय से दिल्ली सरकार को अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि आयोग ने ईवीएम के जरिए ही मतदान कराने की तैयारी की है। मतपत्रों के जरिए चुनाव कराने के लिए नियमों में बदलाव करना होगा। आयुक्त ने बताया कि इससे पहले भी 2007 और 2012 के निगम चुनाव ईवीएम के जरिए कराये जा चुके हैं। वर्ष 2013 और 2016 में भी निगम उपचुनाव ईवीएम से ही हुए थे।आयुक्त ने कहा कि ईवीएम से मतदान कराने के लिए सभी एहतियात बरते जायेंगे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव तिथि की घोषणा के साथ ही राजधानी में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।
श्रीवास्तव ने बताया कि निगम चुनावों में पहली बार नोटा का इस्तेमाल होगा। खर्च की सीमा को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख 75 हजार रुपये की गई हैं। मतदान सुबह आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक लगातार होगा। करीब 14 हजार मतदान केन्द्र बनाये जायेंगे। पिछले चुनावों में यह संख्या 11542 थी। चुनावों के लिए कुल 17 हजार दलों ;एक दल में पांच लोगद्ध अर्थात 85 हजार लोगों को तैनात किया जायेगा। केन्द्र सरकार से छह हजार दलों की मांग की गई है। शेष का प्रबंध निगम और दिल्ली सरकार करेगी। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा।
दिल्ली राज्य के चुनाव आयुक्त ने बताया कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चुनाव के लिए मतदान 22 अप्रैल को और मतगणना 25 अप्रैल को होगी। इसके लिए नामांकन पत्र 27 मार्च से भरे जायेंगे। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि तीन अप्रैल होगी। नामांकन पत्रों की जांच पांच अप्रैल तक होगी और आठ अप्रैल तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। इस बार निगम चुनावों में कुल एक करोड़ 32 लाख 10206 मतदाता हैं। इनमें 73 लाख 15 हजार 955 पुरूषए 58 लाख 93 हजार 418 महिलाएं और 793 अन्य हैं।
तीनों निगमों में कुल 272 वार्ड हैं। इनमें उत्तरी और पश्चिमी निगमों में 104.104 और पूर्वी दिल्ली निगम में 64 वार्ड हैं। उत्तरी दिल्ली में 42 वार्ड और दक्षिण में 44 सामान्य वर्ग के लिए हैं। पूर्वी दिल्ली में यह संख्या 26 है। उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली में क्रमशरू 10 और 8 वार्ड अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पूर्वी दिल्ली में छह वार्ड इस वर्ग के लिए आरक्षित हैं। उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली में क्रमशरू 10 और 7 वार्ड अनुसूचित जाति तथा पूर्वी में पांच इस वर्ग के लिए आरक्षित हैं। उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली में क्रमशरू 42 और 45 तथा पूर्वी दिल्ली में 27 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार कुल 272 वार्डो में से 140 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। चुनाव के लिए 11 जिला चुनाव अधिकारी और 72 चुनाव अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। प्रत्येक वार्ड के लिए एक सहायक चुनाव अधिकारी और करीब 1500 क्षेत्र अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इसके अलावा 72 व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किये जायेंगे। सभी संवेदनशील कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराई जायेगी।