जानिये, प्रधानमंत्री की डिग्री को फर्जी बताने वाले केजरीवाल के बयान पर, हाईकोर्ट ने कया कहा ?
May 4, 2017
गुवाहाटी/नई दिल्ली, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए 8 मई को होने वाली सुनवाई पर स्थगनादेश जारी किया है। यह स्थगनादेश एमा पाठक की पीठ ने जारी किया। मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिफू कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। क्योंकि पिछली सुनवाई में केजरीवाल अदालत में पेश नहीं हो पाए थे।
उल्लेखनीय है कि अरविंद के खिलाफ यह वारंट उस वक्त जारी हुआ था जब वे और उनकी पार्टी दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर कैंपेन में जुटी हुई थी। केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में अपनी व्यस्तताओं का हवाला देते हुए पेशी के लिए और वक्त देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था।
मानहानि के तहत दायर ये केस नरेन्द्र मोदी की एजुकेशनल क्वालीफिकेशन को लेकर किए केजरीवाल के कमेंट को लेकर दर्ज किया गया है। ये केस भाजपा नेता ने दायर किया है। पिछले साल दिसम्बर में केजरीवाल ने ट्वीट करके यह दावा किया था कि पीएम सिर्फ 12वीं क्लास तक पढ़ें हैं और उनकी कॉलेज की डिग्री फेक है।
रोंगफर का कहना है कि यह कमेंट आधारहीन और भ्रम फैलाने वाला है। केजरीवाल और उनकी पार्टी ने पीएम की दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री पर जोर-शोर से सवाल उठाए थे। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ने पिछले साल कहा था कि पीएम की डिग्री सही है और उन्होंने 1978 में एग्जाम पास किया था और 1979 में उन्हें डिग्री दी गई थी।