जाल फरेब के आरोप में पूर्व आईपीएस अधिकारी अधिकारी अमिताभ ठाकुर न्यायिक अभिरक्षा में

देवरिया, उत्तर प्रदेश मे देवरिया सदर कोतवाली में जाल फरेब के मुकदमे आरोपी पूर्व आईपीएस अधिकारी को बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।
डीजीसी फौजदारी राजेश मिश्रा ने बताया कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ देवरिया सदर कोतवाली में अपराध संख्या 1021/25 धारा 419,420,467,468,34 और 120 बी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि इस मुकदमे के वादी संजय शर्मा ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा था।
उन्होंने बताया कि आज पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर दोपहर बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती मंजू कुमारी की अदालत में पेश किया तथा मामले की सुनवाई करते हुए अदालत नै उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। अमिताभ ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने देवरिया में पुलिस अधीक्षक की तैनाती के दौरान अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर शहर पुरवा के पास एक प्लाट भी 2 का बैनामा कराया था। जिसमें उन्होंने अपना नाम अजिताभ ठाकुर// अमिताभ ठाकुर दर्ज कराया था।
पूर्व आईपीएस की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश करते समय पुलिस ने अदाल परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये थे और कचहरी परिसर के मुख्य द्वार पर पुलिस ने रस्सा के माध्यम से बैरिकेडिंग भी की थी और कोर्ट में जाते समय अमिताभ ठाकुर ने पत्रकारों से कहा कि उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। मैं अपनी सुरक्षा की दरख्वास्त अदालत से करूंगा। कोर्ट में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपनी दलील खुद दी और उन्होंने कोई अपना वकील उस समय नहीं किया।
उन्होंने अदालत से पांच बिन्दुओं पर अपनी सुरक्षा का भी दरख्वास्त किया है। जिसमें उनको चश्मा उपलब्ध कराना,जेल में कागज कलम उपलब्ध कराना, सुरक्षा की गारंटी आदि की मांग की।





