गाजियाबाद , उत्तर प्रदेश में जिला गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक जैन मुनि के खिलाफ धर्म के नाम पर धोखा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कानून की धारा 420, 406, 295, 295, और 296 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार अग्रवाल के मुताबिक जैन समाज वैशाली के अध्यक्ष महिम जैन ने जैन मुनि नयन सागर उर्फ संजय जैन के खिलाफ एक शिकायत दी थी। शिकायत पर कार्रवाई न होने पर शिकायतकर्ता ने अदालत का रूख किया जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने धारा 156;3 के तहत इंदिरापुरम थाने को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिये। पुलिस ने आदेश का अनुपालन करते हुए जैन मुनि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।
शिकायतकर्ता महिम जैन ने आरोप लगाया कि बीते दिनों जैन मुनि नयन सागर जी महाराज का एक लड़की के साथ वीडियो वायरल हुआ था। यह जैन धर्म के अनुयायियो के लिए धोखाधड़ी करने जैसा है। उन्होंने कहा कि जैन समाज में जैन मुनि का स्थान भगवान जैसा है।
उन्होंने बताया कि संजय जैन ने सहारनपुर जनपद के मनौता में निर्मलायतन के नाम से आश्रम बना रखा है यहां वह नयन सागर जी महाराज के नाम से प्रख्यात है। एसएसपी उपेंद्र कुमार अग्रवाल इस बारे में बताया की अदालत के आदेश के तहत मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है जांच के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।