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टेलीफोन बिल को लेकर, ट्राई का बड़ा फैसला

नयी दिल्ली,  भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने  टेलीफोन बिल को लेकर बड़ा फैसला किया है। ट्राई ने कहा कि दूरसंचार कंपनियां उपभोक्ताओं को बिना किसी लागत के टेलीफोन बिल भेजना जारी रखेंगी। नियामक ने स्पष्ट किया है कि दूरसंचार आपरेटर उपभोक्ताओं की ओर से मंजूरी मिलने के बाद ही उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में बिल की प्रति भेज सकते हैं।

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पोस्टपेड उपभोक्ताओं को बिल भेजने के प्रावधान की समीक्षा के बाद ट्राई ने कहा कि नि:शुल्क बिल भेजने का यह प्रावधान मौजूदा रूप में जारी रहेगा। ट्राई ने हालांकि, कहा कि यदि उपभोक्ता ई-मेल के जरिये बिल के विकल्प को चुनता है तो सेवाप्रदाता ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें उपभोक्ताओं से मंजूरी लेनी होगी।

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फरवरी में एक खुली चर्चा में दूरसंचार कंपनियों ने कागजी रूप में बिल भेजने के बजाय ई-बिल की अनुमति देने को कहा था। आपरेटरों का कहना था कि इससे पर्यावरण संबंधी चिंता दूर होगी, लागत बचेगी और समय पर बिल भेजा जा सकेगा।

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